दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में जेल में बंद अरविंद केजरीवाल को आज सुप्रीम कोर्ट से एक और झटका लगा. सुप्रीम कोर्ट ने उनकी रिहाई पर लगी अंतरिम रोक को हटाने से यह कहते हुए इनकार कर दिया कि, हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए.
जस्टिस मनोज मिश्र और जस्टिस एसवीएन भट्टी की बेंच ने कहा कि इस मामले में हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है तो हमारा उसमें दखल देना उचित नहीं है. सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले में बुधवार को सुनवाई करेगा. ईडी की ओर से पेश एएसजी राजू ने कहा कि हाई कोर्ट का फैसला मंगलवार तक आने की संभावना है.
याचिका में हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की मांग
अरविंद केजरीवाल की ओर से सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की मांग की गई है. दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में जेल में बंद अरविंद केजरीवाल को निचली अदालत से मिली जमानत पर हाई कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है और फैसला सुरक्षित रख लिया है.
हाई कोर्ट का फैसला ईडी की याचिका पर सुनवाई के बाद आया जिसमें केजरीवाल को जमानत दिए जाने के फैसले को चुनौती दी गई है. ईडी का कहना था कि निचली अदालत ने उसे अपना पक्ष रखने का पूरा मौका नहीं दिया.
केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने क्या कहा ?
अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि हाई कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि रिहाई पर रोक, न्याय प्रक्रिया का उल्लंघन है. उन्होने कहा कि हाईकोर्ट ने पहले स्टे दे दिया और बाद में सुनवाई हुई.
अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि यदि अरविंद केजरीवाल की जमानत रद्द होती है, तो वह निश्चित रूप से जेल वापस जाएंगे. जैसा कि सुप्रीम कोर्ट की अंतरिम जमानत के बाद हुआ था. उनके भागने का खतरा नहीं है. लेकिन मान लीजिए कि हाई कोर्ट ने ईडी की याचिका खारिज कर दी, तो उस समय की भरपाई कैसे की जा सकेगी, जो केजरीवाल ने निचली अदालत से मिली जमानत के बाद बिना कारण जेल में काटा है.
इसपर जस्टिस मिश्रा ने कहा कि अगर हम अभी कोई आदेश पारित करते हैं, तो हम मामले पर हाई कोर्ट से पहले ही फैसला सुना देंगे.
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