Rajasthan New: RPSC 2025 की परीक्षा पर राजस्थान हाईकोर्ट की अंतरिम रोक
Rajasthan News: राजस्थान हाईकोर्ट ने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती-2025 की 7 दिसंबर से शुरू होने वाली परीक्षा पर अंतरिम रोक लगा दी है। अदालत ने आरपीएससी को कहा कि वह पहले परीक्षा का विस्तृत सिलेबस जारी करें और उसके एक महीने बाद – परीक्षा आयोजित कराए।

जस्टिस अशोक कुमार जैन की एकलपीठ ने यह आदेश यदुराज व अन्य की ओर से दायर याचिका पर दिए। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि यह बडे आश्चर्य की बात है कि आरपीएससी की ओर से आयोजित पिछली कुछ परीक्षा में पेपर लीक के साथ ही बडे पैमाने पर धोखाधड़ी के आरोपों के बावजूद आयोग अभी भी अपारदर्शी प्रणाली को आगे बढ़ रही है।
सुनवाई के दौरान अदालती आदेश की पालना में आरपीएससी सचिव रामनिवास मेहता अदालत में पेश हुए। उन्होंने ने पेश होकर कहा कि अपडेटेड सिलेबस को गत 8 अक्टूबर को अपलोड किया गया था, लेकिन उसे जारी करने की तारीख 26 मार्च, 2025 ही थी। याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि आरपीएससी ने दिसंबर, 2024 – में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों के लिए भर्ती निकाली थी। जिसका गत मार्च माह में सिलेबस जारी किया गया। वहीं बाद में सरकार ने नियमों में संशोधन कर न्यूनतम चालीस फीसदी अंक का प्रावधान कर दिया और दिसंबर माह वाली भर्ती को रद्द कर दी।
याचिका में कहा गया कि आयोग ने गत 18 सितंबर को नई भर्ती निकाल कर यथा-समय सिलेबस जारी करने की बात कहीं। इसके बावजूद आयोग ने अभी तक अपडेटेड सिलेबस जारी नहीं किया, जबकि 7 दिसंबर से भर्ती परीक्षा आरंभ हो रही है। ऐसे में अभ्यर्थी इतने कम दिनों में परीक्षा की तैयारी कैसे कर पाएंगे। याचिका में कहा गया कि आयोग ने पूर्व की कई भर्तियों में भी परीक्षा की तैयारी के लिए समय बढ़ाया है। ऐसे में इस भर्ती की परीक्षा को स्थगित किया जाए और सिलेबस भी जारी किया जाए।
वहीं आरपीएससी की ओर से अधिवक्ता एमएफ बेग ने कहा कि दिसंबर, 2024 की भर्ती के बाद सिलेबस जारी किया गया था। नई भर्ती में उसी सिलेबस को रखा गया है। ऐसे में नई भर्ती निकालने के बाद पुराने सिलेबस को अपलोड किया गया है। अभ्यर्थियों को किसी तरह का भ्रम ना हो, इसलिए उसे जारी करने की तारीख पुरानी वाली ही है, लेकिन उसे अपलोड नए भर्ती विज्ञापन जारी करने के बाद किया गया है।
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