2 महीने के अंदर होगी टीचरों की भर्ती! हाई स्कूल शिक्षक भर्ती को लेकर HC का बड़ा फैसला, जानें क्या निर्देश दिए?
कुमार इंदर, जबलपुर. मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जबलपुर खंडपीठ ने हाई स्कूल शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018 को लेकर अहम फैलसा सुनाया है. कोर्ट ने सरकार को नियमों को संशोधन कर दोबारा भर्ती करने के निर्देश दिए हैं. कोर्ट ने कहा कि पद नहीं है तो अतिरिक्त पद क्रिएट कर याचिकाकर्ताओं की भर्ती जाए.
बता दें कि हाईकोर्ट ने स्कूल शिक्षा विभाग को 2 महीने के अंदर भर्ती प्रक्रिया करने के निर्देश हैं. दरअसल, हाई स्कूल शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में SC, ST, OBC और हैंडिकैप्ड को कोई भी छूट नहीं दी गई थी. जबकि ऐसा प्रावधान नियमों में था. इसके अलावा याचिका में ये भी आरोप लगाया गया था कि SC, ST और OBC उम्मीदवारों को शैक्षणिक योग्यता में छूट नहीं दी गई थी. जो कि संविधान और संबंधित नियमों के उल्लंघन की श्रेणी में आता है.
इसे भी पढ़ें- CM की सुरक्षा में बड़ी चूक! बाल-बाल बचे सीएम डॉ. मोहन यादव, जानिए आखिर ऐसा क्या हुआ?
याचिका में यह भी कहा गया कि NCT (National Council for Teacher Education) के नियमों का उल्लंघन किया गया है. जिनके अनुसार 2011 से पहले पास होने वाले उम्मीदवारों के लिए 45% अंक का प्रावधान है. जबकि SC, ST और OBC कैंडिडेट्स को 5% की छूट दी जानी चाहिए.
इसे भी पढ़ें- मंगलायतन विश्वविद्यालय की नई पहल: छात्रों को स्ट्रेस फ्री स्टडी देने रेखी फाउंडेशन ऑफ हैप्पीनेस के साथ किया करार, तनावमुक्त और खुश रहने पढ़ाया जाएगा कोर्स
Lalluram.Com के व्हाट्सएप चैनल को Follow करना न भूलें.
https://whatsapp.com/channel/0029Va9ikmL6RGJ8hkYEFC2H
comment###
comment###
comment###